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वक्फ बिल पर बहस: क्यों किरण रिजिजू ने UPA सरकार के निर्णय को उठाया

विपक्ष वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक और राजनीतिक रूप से प्रेरित मानता है, जबकि सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए है।

विधेयक के प्रमुख बिंदु:

  • वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्य: विधेयक के तहत वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम व्यक्तियों की नियुक्ति की अनुमति मिलती है, जिससे प्रबंधन में विविधता और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाता है।
     
  • सरकारी स्वामित्व की पुष्टि: सरकार को वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व की पुष्टि करने का अधिकार मिलेगा, जिससे संपत्तियों पर विवादों को सुलझाया जा सकेगा।
     

विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की चिंताएं:

  • धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा: विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है और उनकी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाता है।
     
  • संविधान का उल्लंघन: कुछ विपक्षी नेता यह मानते हैं कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
     
  • राजनीतिक उद्देश्य: विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे एक राजनीतिक कदम मानते हैं, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करना है।
     

सरकार का बचाव:

  • प्रशासनिक सुधार: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और पारदर्शिता लाने के लिए है।
     
  • विवादों का समाधान: सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद करेगा और संपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।
     

आगे की प्रक्रिया:

विधेयक पर लोकसभा में बहस जारी है, और इसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यदि दोनों सदनों से विधेयक पारित होता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाएगा।

निष्कर्ष:

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच तीव्र बहस चल रही है। सरकार इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक मानती है, जबकि विपक्ष इसे असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन मानता है। आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होगी, जो देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।