मध्य प्रदेश: नवरात्रि के दौरान मैहर में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध
मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर शहर में प्रशासन ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर 30 मार्च से 7 अप्रैल तक मांस, मछली, और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय मैहर स्थित प्रसिद्ध मां शारदा शक्तिपीठ में
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
भोपाल और इंदौर में भी प्रतिबंधित रहेगी मांस बिक्री
राजधानी भोपाल और इंदौर में भी प्रशासन ने चैती चांद (30 मार्च), राम नवमी (6 अप्रैल), महावीर जयंती (10 अप्रैल), और बुद्ध पूर्णिमा (12 मई) के अवसरों पर मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।
राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध
इसके अलावा, देवास नगर निगम की महापौर गीता अग्रवाल ने 30 मार्च से 6 अप्रैल तक देवास शहर में मटन, चिकन, मछली, और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय मां तुलजा भवानी एवं मां चामुंडा टेकरी के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इन आदेशों का उद्देश्य नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखना है।