झारखंड में GST से मिलेगी राहत, हेमंत सोरेन सरकार के फैसले से व्यापारियों को फायदा!
झारखंड विधानसभा में मंगलवार को झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया। इस संशोधन से राज्य के व्यापारियों और करदाताओं को राहत मिलेगी।
हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के व्यापारियों और करदाताओं को बड़ी राहत दी है। 26 मार्च 2025 को विधानसभा में झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया, जिससे GST से जुड़ी कई परेशानियों का समाधान होगा।
सूत्रों के मुताबिक, इस संशोधन के तहत छोटे व्यापारियों को कर भुगतान में छूट मिल सकती है, साथ ही देर से रिटर्न भरने पर लगने वाले जुर्माने में भी राहत दी जा सकती है। राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम से व्यापारिक माहौल बेहतर होगा और व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी।
विपक्ष ने इस संशोधन को लेकर कुछ आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक व्यापारियों की कठिनाइयों को कम करने और जीएसटी अनुपालन को आसान बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।
न्यूज़ अपडेट:
- स्थान: झारखंड
- विधानसभा में पारित होने की तारीख: 26 मार्च 2025